बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन समेत अन्य भू-खंडों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की नियमित जमानत याचिका पर शुक्रवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के वकील ने कहा कि छवि रंजन मामले में निर्दोष है। उन पर मनी लाउंड्रिंग का केस नहीं बनता है। इसका विरोध ईडी के वकील शिव कुमार काका ने किया। कहा कि फर्जीवाड़ा कर भूमि खरीद-बिक्री मामले के मुख्य सूत्रधार है। साथ ही ईडी की ओर से रिज्वाइंडर फाइल की गयी। अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख निर्धारित की है। छवि रंजन ने 30 जून को जमानत की गुहार लगाते हुए अर्जी दाखिल की है। वह पांच मई से जेल में हैं।
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