बरियातू रोड के चेशायर होम स्थित एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़े में संलिप्त पुनीत भार्गव को ईडी कोर्ट ने अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। पुनीत भार्गव ने ही चेशायर होम स्थित एक एकड़ जमीन 1.78 करोड़ रुपए में खरीदी थी। दो महीने बाद प्रेम प्रकाश के कहने पर उसी जमीन को कारोबारी विष्णु अग्रवाल को बेच दी थी। पुनीत भार्गव अपनी आय को छिपाने में एक अन्य आरोपी के साथ शामिल था। जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्रेम प्रकाश के समर्थन पर उसने सत्यापन के बाद जमीन खरीदी थी। वह मामले में निर्दोष है। दोनों पक्षों के सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
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