ईडी कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से पुलिस रिमांड के दौरान रात में कैंप जेल में रहने की सुविधा वाली याचिका को सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। इससे उनको झटका लगा है। अब ईडी पूछताछ के दौरान अपनी सुविधा के अनुसार हेमंत सोरेन को रात्रि में रख सकेंगे और अगले दिन दोबारा पूछताछ प्रारंभ कर सकेंगे।
हेमंत सोरेन के वकील ने रात्रि में जेल कैंप की सुविधा को लेकर याचिका दाखिल की थी। बताते चले कि ईडी ने 31 जनवरी को जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद एक फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें 13 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया था। अगले दिन दो फरवरी को कोर्ट में ईडी को पूछताछ के लिए पांच दिनों की पुलिस रिमांड की अनुमति प्रदान की। अनुमति के तहत ईडी ने शनिवार को हेमंत सोरेन को जेल से अपने कब्जे में लेकर पूछताछ प्रारंभ कर दी है।
फ्लोर टेस्ट में शामिल होगे विधायक हेमंत सोरेन, पुलिस कस्टडी में जाएगे विधानसभा…..
अदालत ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक हेमंत सोरेन राज्य की चंपई सोरेन की सरकार का फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की इजाजत प्रदान कर दी है। फ्लोर टेस्ट की तारीख पांच फरवरी निर्धारित है। पांच फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे हेमंत सोरेन को पुलिस कस्टडी में ही विधानसभा ले जाया जाएगा। फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया जैसे ही खत्म होगी, उनको पुन: पुलिस कस्टडी में ले लिया जाएगा। पुलिस कस्टडी में रहते हुए हेमंत सोरेन मीडिया से दूरी बनाए रखने को कहा गया है। फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति को लेकर उनके वकील की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। दाखिल याचिका पर शनिवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों की पक्षों दलीलें सुनने के पश्चात हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की सुविधा प्रदान की।
इससे पूर्व ईडी की ओर से दिल्ली से वरीय अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ बहस की। बहस के दौरान फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति देने का विरोध किया। कई आदेश का हवाला देते हुए अनुमति याचिका खारिज करने का अनुरोध किया। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से एजी राजीव रंजन व प्रदीप चंद्रा ने बहस की। राजीव रंजन ने कहा कि फ्लोर टेस्ट में इससे पूर्व भी जेल में रहते हुए कई विधायक शामिल हुए हैं। इनको भी विश्वास मत के दिन शामिल होने की अनुमति दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की इजाजत दी।