अवैध खनन से प्राप्त 1000 करोड़ रुपए से अधिक कमाई का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर भगवान भगत की ओर से दाखिल डिस्चार्ज अर्जी पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। शुक्रवार को अदालत अपना आदेश सुनाई। भगवान भगत ने अपने आप को आरोप मुक्त की गुहार लगाते हुए नौ फरवरी को अर्जी दाखिल की है। उस पर पंकज मिश्रा के बैंक खाते में 4.87 करोड़ रुपए जमा कराने का आरोप है। उक्त मामले में वह 8 जुलाई 2023 से जेल में है। वहीं मामले के आरोपी टिंकल भगत की डिस्चार्ज अर्जी अदालत ने पूर्व में ही खारिज हो चुकी है। अब आरोपियों पर आरोप तय किया जाएगा।
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