सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री मामले में आरोपी कोलकाता के कारोबारी जगतबंधु टी इस्टेट के निदेशक दिलीप घोष की ओर से दाखिल डिस्चार्ज अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने 27 फरवरी को दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था अदालत ने मंगलवार को अपना सुरक्षित आदेश सुनाया। आरोपी ने मामले में पुलिस पेपर मिलने के बाद डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की थी। दिलीप घोष जेल जाने के बाद वर्तमान में जमानत पर चल रहा है। दिलीप घोष ने 12 जनवरी को याचिका दाखिल की है। इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कोलकाता कारोबारी अमित अग्रवाल भी आरोपी है।
Place your Ad here contact 9693388037