झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में शुक्रवार को गिरिडीह जिले के पचंबा पैक्स के मैनेजर संतोष यादव की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह व्यक्तिगत रूप से मौजूद हुए। कोर्ट ने उनसे पूछा की थानों में 100 फीसदी स्वीकारोक्ति बयान आरोपियों का कैसे संभव है। अनुसंधान को सही-सही दिशा में ले जाने के लिए पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान एजी राजीव रंजन भी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच सही तरीके से होना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संतोष यादव को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की। बता दें कि 11 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 12 जनवरी को व्यक्तिगत रूप डीजीपी को तलब किया था। आदेश पर डीजीपी हाईकोर्ट पहुंचे थे। इससे पहले प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी इस मामले में निर्दोष है। अनुसंधान में भी उसकी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। इसलिए उसे राहत प्रदान की जाए। वर्ष 2022 में गिरिडीह के पचंबा पैक्स के द्वारा 800 क्विंटल धान खरीदा गया था। लेकिन धान मिल तक नहीं पहुंच सका। जब इसकी जानकारी वहां के तत्कालीन उपायुक्त को मिली तो प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। मामले में गबन मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें पचंबा पैक्स के मैनेजर संतोष यादव समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है।