झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय एवं जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में गिरिडीह के बर्खास्त मेयर सुनील पासवान की जाति प्रमाण पत्र मामले में दायर अपील पर सुनवाई हुई। जो पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। पूर्व में मामले में प्रार्थी एवं राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जानकारी हो कि एकल पीठ ने सुनील पासवान की रिट याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी थी। इसके बाद खंडपीठ में खारिज याचिका को चुनौती देते हुए आपील दाखिल की गई है। उस पर फर्जी अनुसूचित जाति प्रमामपत्र पर चुनाव लड़ने का आरोप है। आरोप सही पाने पर उसे मेयर पद के अयोग्य घोषित किया गया था।
Place your Ad here contact 9693388037