मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम की पत्नी राज कुमारी देवी एवं उनके पिता गेंदा राम की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश 22 जुलाई को सुनाएगी। इससे पूर्व दायर अर्जी पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दोनों मामले में निर्दोष हैं। राजकुमारी गृहिणी है। गेंदा राम सेवानिृत्त शिक्षक है। उनकी उम्र 82 साल है। उम्र को देखते हुए राहत देने का अनुरोध किया। इसका विरोध ईडी के वकील शिव कुमार काका ने किया। कहा कि एक शिक्षक अपने बेटे वीरेंद्र राम को सही संस्कार नहीं दे सके। उनके सामने मनी लाउंड्रिंग का खेल हुआ। ऐसे में राहत नहीं देनी चाहिए। दोनों ने अलग-अलग अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 12 जून को अर्जी दाखिल की है। टेंडर मैनेज कर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई का मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में वीरेंद्र राम के साथ उनकी पत्नी एवं पिता का भी नाम है। इसी के बाद से दोनों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेने के बाद दोनों के खिलाफ उपस्थिति को लेकर समन जारी कर रखा है। दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इससे बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है।