झारखंड हाई कोर्ट में कांके विधायक समरी लाल से जुड़े जाति प्रमाणपत्र मामले में सोमवार से डे-टू-डे सुनवाई होगी। 8 जनवरी को सुरेश बैठा की ओर से बहस होगी। कांके विधायक समरी लाल ने वर्ष 2019 विधानसभा चुनाव में दिए गए जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें उनकी निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह कोर्ट से किया है। पूर्व में राज्य छानबीन समिति द्वारा फिर से समरी लाल की जाति प्रमाण पत्र की जांच प्रारंभ करने के मामले में अदालत ने विधायक को दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान समरी लाल के अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से राज्य छानबीन समिति के द्वारा फिर से जाति प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है,जो कि गलत है।