अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत में गुरुवार को सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो समेत चार के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। इससे अमित महतो समेत चार को राहत मिली है। दरअसल अमित महतो समेत सभी लोगों पर सड़क निर्माण के कार्य में लगी कंपनी से रंगदारी मांगने का आरोप था। वहीं इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की। जिसमें साक्ष्य के अभाव में पिछले दिनों न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने अमित महतो के साथ मधुसूदन महतो, विशाल महतो और हेमंत कुमार महतो को बरी कर दिया था। सरकार की ओर से बरी के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामले में सभी आरोपियों के विरुद्ध साल 2007 में सिल्ली थाना में कांड संख्या 60/2007 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
Place your Ad here contact 9693388037