सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड के मुख्य शूटर रातू के हुरहुरी गांव निवासी बबलू पासवान उर्फ नागेश्वर पासवान को जमानत देने से इनकार किया है। आरोपी को जेल में ही रहना पड़ेगा। उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी अदालत ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। पुलिस ने आरोपी को चार सितंबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तब वह जेल में है। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 16 दिसंबर को अर्जी दाखिल की थी। इससे पूर्व भी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 12 दिसंबर को आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी थी। मामले में अब तक पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। घटना का अंजाम 26 जुलाई 2023 को दिया गया था। सभी आरोपी जेल में है। घटना को लेकर नगड़ी थाना में मृतक के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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