अपर न्यायायुक्त पीके शर्मा की अदालत ने माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्या मामले के आरोपी नगड़ी थाना क्षेत्र के लालगुटवा निवासी अभिजीत कुमार पाढ़ी को जमानत देने से इनकार किया है। आरोपी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने अभिजीत पाढ़ी की अर्जी खारिज कर दी। आरोपी की ओर से जमानत की गुहार लगाते हुए 23 अगस्त को याचिका दाखिल की गई थी। बता दें कि बीते 26 जुलाई को सुभाष मुंडा की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई थी। घटना के बाद कुछ दिनों बाद तीन अगस्त को रांची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया था। तब से वह जेल में है। इस मामले में मुख्य आरोपी छोटू खलखो की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले में अन्य चार आरोपी भी जेल में है।
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