10 जून 2022 को रांची हिंसा से जुड़े एक मामले में जेल में बंद कलाल टोली निवासी अफसर आलम (21), इस्लाम नगर पत्थर कुदवा निवासी सबीर अंसारी (27) एवं उस्मान उर्फ करन कच्छप (19) को अदालत ने राहत देने से इनकार किया है। अपर न्यायायुक्त पीके शर्मा की अदालत ने तीनों आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। तीनों डेली मार्केट कांड संख्या 16/2022 मामले में 16 अगस्त 2022 से जेल में है। तीनों की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट से खारिज होने के बाद न्यायायुक्त की अदालत में 23 जून को अर्जी दाखिल की थी। अर्जी पर सुनवाई के दौरान एपीपी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ रांची हिंसा से जुड़े दो अन्य मामले में भी प्राथमिकी दर्ज है। उस मामले में 17 जून 2022 को गिरफ्तारी ही थी। इनलोगों ने 10 जून 2022 को रांची हिंसा में सक्रिय सदस्य बन कर शहर में गैर कानूनी रूप से सांप्रदायिक नफरत भड़काई। इससे पूर्व भी इनलोगों की नियमित जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मामले में शामिल नहीं था। सुनवाई पश्चात अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता(आरोपी) एक गैरकानूनी भीड़ के सदस्य था। जो सांप्रदायिक नफरत भड़काने के लिए नारे लगा रहा था। उस भीड़ ने धार्मिक स्थानों, घरों और दूसरे समुदाय पर हमला किया था। ऐसे लोगों को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।