गुजारा भत्ता से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान बीते 26 जून को ही दिया था आदेश
पत्नी को गुजारा भत्ता दिए जाने से जुड़े याचिका का सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रशिकेश कुमार की अदालत ने पति विनोद कुमार सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। उक्त गिरफ्तारी आदेश न्यायालय ने सुखदेव नगर थाना प्रभारी को 26 जून को ही दिया था। लेकिन थाना प्रभारी ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। तब कोर्ट ने थाना प्रभारी से गिरफ्तारी वारंट को लेकर तामिला रिपोर्ट मांगा। थाना प्रभारी द्वारा कोर्ट में तामिला रिपोर्ट भी नहीं दिया गया। तब कोर्ट ने सुखदेव नगर थाना प्रभारी के वेतन को रोकने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि पत्नी सुषमा देवी पति विनोद कुमार सिंह के खिलाफ फैमिली कोर्ट में वर्ष 2007 में ही भरण पोषण के लिए मुकदमा दायर की। जिसमें कोर्ट ने पति को पत्नी के पक्ष में गुजारा भत्ता की राशि भुगतान करने का निर्देश दिया। लेकिन पति द्वारा आज तक गुजारा भत्ता नहीं दिया गया। फैमिली कोर्ट ने उक्त आदेश के खिलाफ पति विनोद कुमार सिंह झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई। लेकिन विनोद सिंह की उक्त अपील याचिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इधर फैमिली कोर्ट के समक्ष पत्नी सुषमा देवी ने एक आवेदन देकर लंबित गुजारा भत्ता की राशि 22.44 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए कोर्ट में लगातार आवेदन दे रही है। कोर्ट ने अंत में आरोपी पति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया। लेकिन पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार करने में लगातार विफल रही। तब कोर्ट ने सुखदेव नगर थाना प्रभारी के वेतन को रोकने का आदेश दिया है।