झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में भाजपा के कांके विधानसभा क्षेत्र से विधायक समरी लाल की चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत ने प्रार्थी को कहा की अगर उन्हें लिखित रूप से और भी कुछ देना है तो 2 अप्रैल तक दे सकते हैं। अदालत अपना आदेश 2 अप्रैल के बाद सुनाएगी। सुरेश बैठा की ओर से अदालत में अपना पक्ष और लिखित जवाब भी दे दिया गया है। बता दें की सुरेश बैठा ने विधायक समरी लाल के चुनाव को चुनौती दी है। उन्होंने याचिका के माध्यम से विधायक पर आरोप लगाया है कि विधायक ने चुनाव घोषणा पत्र में जो जाति प्रमाण पत्र दिया है। वह गलत है। उनके गलत प्रमाण पत्र के आधार पर यह चुनाव लड़ा है। इसलिए उनकी सदस्यता को रद्द कर दी जाए।
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