जमीन घोटाले के आरोपी न्यूक्लियस मॉल के संचालक कारोबारी विष्णु अग्रवाल को अदालत ने चीन जाने की अनुमति नहीं दी है। इससे उनको झटका लगा है। व्यापार के सिलसिले में 12 अप्रैल को चीन जाना था। इसके लिए उनकी ओर से पासपोर्ट जारी करने का आवेदन दिया गया था। हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत के तहत विष्णु अग्रवाल का पासपोर्ट कोर्ट में जमा है। पीएमएलए कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई पश्चात पिछले दिनों आदेश सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत ने अपना सुरक्षित आदेश सुनाया। याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से विरोध किया गया था।
जानकारी हो कि विष्णु अग्रवाल जेल जाने के बाद वर्तमान में जमानत पर चल रहे हैं। विष्णु अग्रवाल में जिस मामले में आरोपी हैं उसे मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किए जाने हैं। विदेश जाने के बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी। मामले में विष्णु अग्रवाल, छवि रंजन, अमित अग्रवाल समेत 10 आरोपी चार्जशीटेड हैं । एक आरोपी के नहीं रहने से मामला लंबित रहने की संभावना है । ईडी ने 31 जुलाई 2023 को जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। जेल जाने के बाद जमानत पर चल रहे हैं।