झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े मामले के आरोपी कुलदेव साह की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान साहिबगंज के एसपी एवं मामले के जांच अधिकारी अदालत में सशरीर उपस्थित हुए। अदालत ने एसपी एवं जांच अधिकारी की जांच की कार्यशैली पर फटकार लगाई। मामले की सुनवाई जस्टिस एसएन प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि इस केस की जांच को क्यों दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। गुमशुदा बच्चों को अब तक क्यों नहीं खोजा गया। अदालत ने वर्तमान जांच अधिकारी को बदलने का निर्देश दिया। इससे पूर्व अदालत को बताया गया कि जांच अधिकारी ने गुमशुदा बच्चे के भाई विशुनदेव हांसदा की पिटाई की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा अमानवीय व्यवहार कैसे किया जा रहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में भी साहिबगंज के एसपी को तलब किया है। बताते चले कि साहिबगंज कोर्ट में मुकदमा 2022 में एम हेंब्रम ने अपने बेटे की चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने के आरोप में किया है। बच्चा 2018 से ही लापता है। वहीं बी हांसदा ने अपने छोटे भाई के लापता होने को लेकर बोरिया थाना में कुलदेव साह व पप्पू साह के खिलाफ 2022 में प्राथमिकी दर्ज कराई है।