चेशायर होम रोड के एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़े के आरोप में जेल में बंद राजेश राय को आगे भी जेल में रहना पड़ेगा। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने मंगलवार को अपना सुरक्षित फैसला सुनाया। अदालत ने 27 सितंबर को अर्जी पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। वह जमानत की गुहार लगाते हुए 12 सितंबर को अर्जी दाखिल की है। राजेश राय फर्जी जमीन मालिक गंगाधर राय के पोता है। ईडी ने तीन जुलाई को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। इसी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, बिल्डर विष्णु अग्रवाल जेल में है।
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