रिश्वत लेते पकड़े गए रांची के पूर्व प्रधान आयकर आयुक्त तापस कुमार दत्ता समेत चार के खिलाफ जल्द ही आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोप तय किया जाएगा। इसके लिए अदालत ने 10 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की है। तापस दत्ता पर आय से 9 करोड़ 78 लाख 61 हजार 200 रुपए अवैध रूप से अर्जित करने का आरोप है। इसमें उनकी पत्नी और दो व्यवसायियों ने सहयोग किया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने तापस दत्ता, उनकी पत्नी रूपर्णा दत्ता, व्यवसायी विश्वनाथ अग्रवाल एवं संतोष कुमार साह की ओर से दाखिल डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने विश्वनाथ अग्रवाल की अर्जी 23 , संतोष कुमार साह की अर्जी 24 , तापस दत्ता एवं रूपर्णा दत्ता की अर्जी 27 सितंबर को खारिज कर दी है। अदालत ने आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज करते हुए निर्देश दिया कि आरोप गठन के लिए निर्धारित तारीख को व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहना है। बता दें कि सीबीआई ने 13 जुलाई 2017 को तापस दत्ता को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनके ठिकाने पर छापेमारी में 6.6 किलो सोना के साथ तीन करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि नकद बरामद की गई थी। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में 2018 में प्राथमिकी दर्ज की थी। वही, फरवरी 2022 में जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल की थी।