अवैध कारतूस के साथ गिरफ्तार सत्यम कुमार(23) की मुश्किलें बढ़ गई है। आंतकवाद निरोधी दस्ता(एटीएस) ने उसके खिलाफ दर्ज मामले की जांच पूरी करते हुए शनिवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट एटीएस की विशेष अदालत में दाखिल की गई है। जिस पर अदालत ने संज्ञान ले लिया है। उपस्थिति की तारीख 21 नवंबर निर्धारित की गई है। आरोपी सत्यम कुमार मूलत: बिहार के सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के कॉलेज गेट कायस्थ टोला निवासी है। एटीएस टीम ने उसे बीते 30 अगस्त को डोरंडा ओवरब्रिज स्थित हनुमान मंदिर के निकट संदिग्ध गतिविधि के आधार पर गिरफ्तार की थी। तब से वह जेल में है। तलाशी के दौरान 7.65 एमएम का 20 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया था। दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि बरामद कारतूस रूद्रा गैंग के सरगना रंजन कुमार सिंह एवं सदस्य अभिमन्यु साहू के बताए गैंग सदस्यों तक पहुंचाना था। इसका उपयोग गैंग के सदस्य व्यापारियों एवं उद्योगपतियों में आतंक एवं दहशत का माहौल बनाकर रंगदारी वसूलने में किया जाना था। रूद्रा महतो के सरगना के कहने पर ही कारतूस रांची लेकर पहुंचा था। इसके लिए उसे 82 हजार 500 रुपए ऑनलाइन पेमेंट किया गया था। यह भुगतान लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र निवासी अभिमन्यु साहू ने फोन पे के माध्यम से भेजा था। राशि मिलने के बाद ही कारतूस रंजन कुमार सिंह को देना था। चार्जशीट भादवि की धारा 120बी एवं आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दाखिल की गई है।