झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में बच्चू यादव पर सीसीए लगाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया था। जिसमें कहा गया है कि चार अगस्त को बच्चू यादव पर लगे सीसीए को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद अदालत ने इस याचिका को यह कहते हुए निष्पादित कर दिया कि सरकार के जवाब के बाद अब इस पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अंकितेश कुमार झा ने पक्ष रखा। बच्चू यादव ने सीसीए के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें कहा raगया था कि उन्होंने सीसीए के खिलाफ गृह विभाग में आवेदन दिया है। जिस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने इससे संबंधित गृह विभाग से मूल संचिका मांगी थी।
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