बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना से जुड़े आठ साल पुराने यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, जबरन धर्म परिवर्तन मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार(निगरानी) मुश्ताक अहमद को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। इसके साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है। तीनों आरोपियों को दोषी पाए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा कारा होटवार भेज देने की तैयारी की जा रही है।
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