सीबीआई की विशेष कोर्ट (रांची) ने डीके सिंह को दोषी पाया हैं। जिसके तहत डीके सिंह को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी हैं। दरअसल आय से अधिक संपति मामले में सीबीआई की टीम जांच कर अदालत में रिपोर्ट पेश की थी। जिसमें मेकॉन के अधिकारी डीके सिंह को दोषी करार दिया गया हैं। वहीं, सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह कंठ ने बहस की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मेकॉन के अधिकारी पर लगे आरोप को सही पाया गया।
जिसके बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने उसे दो वर्ष की सश्रम कारावास के साथ दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे और छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बता दें कि सीबीआई ने डीके सिंह के खिलाफ वर्ष 2008 में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु की थी। मेकॉन के अधिकारी डीके सिंह पर पद का दुरूपयोग और आय से अधिक संपति अर्जित करने की आलोक में केस दर्ज किया गया था। इसी मामले पर आज सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया हैं।