सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने गुरुवार को रिश्वत लेने के आरोपी रेलीगढ़ा परियोजना कार्यालय(रामगढ़) के यूडीसी क्लर्क रामराज नोनिया को दोषी पाकर तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात 6 अप्रैल को फैसले की निर्धारित की थी। सीबीआई टीम ने 5 मार्च 2020 को पांच हजार रुपए रिश्वत लेते रामराज नोनिया को गिरफ्तार किया था। उन्होंने सीसीएल कर्मी सिंगराई मुंडा से प्रशिक्षण अवधि व इनक्रिमेंट के एरियर बनाने व भुगतान कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। इस मामले में सीबीआई ने सूचक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर अदालत ने यूडीसी क्लर्क को दोषी पाकर सजा सुनाई है।
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