सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमवाई इकबाल के रांची स्थित जमीन को भू माफिया द्वारा अवैध तरीके से हड़पने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भू माफियाओं के जमीन कब्जा से संबंधित मामले राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी की एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की गई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि एसआईटी ने भूमाफियाओं के खिलाफ अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख चार दिसंबर निर्धारित की गई है। पिछली सुनवाई में राज्य के डीजीपी सशरीर अदालत में उपस्थित हुए। अदालत के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया था। जानकारी हो कि बीते 26 जून को लोअर बाजार के डॉ. फतेहउल्लाह रोड के सामने स्थित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस स्वर्गीय एमवाई इकबाल की जमीन पर बनी चारदीवारी को भूमाफियाओं ने तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया था।