मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के व्यक्तिगत पेशी से छूट मामले में सोमवार को एमपीएमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। समन अवहेलना से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करना था। लेकिन सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए एक बार फिर से समय की मांग की गयी हैं। जिसके बाद अब अदालत की अगली सुनवाई की तिथि पर ईडी जवाब दाखिल करेगी।
वहीं, हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में अपनी उपस्थिति से छूट के लिए सीआरपीसी की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल की गयी हैं। पूर्व में सीजेएम कोर्ट ने इस मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। बता दें कि हेमंत सोरेन ने निचली अदालत के समन वाले आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी हैं। फिलहाल हाईकोर्ट में यह मामला लंबित है।
क्या है ईडी का शिकायतवाद में…..
शिकायतवाद में ईडी की ओर से बताया गया है कि हेमंत को जमीन घोटाला मामले में दस बार समन जारी किया था। जिसमें से ईडी के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केवल दो ही समन पर उपस्थित हुये थे। यह ईडी के समन की अवहेलना है। इसके साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समन मामले में दिल्ली के सीजेएम कोर्ट में भी शिकायतवाद दर्ज करवाई गयी थीं। उसी आधार पर यहां (झारखंड) में भी हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराई गयी हैं।
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