झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा के उम्मीदवारों को राहत दी है। हाईकोर्ट ने अभिषेक कुमार समेत अन्य प्रार्थियों की याचिका को स्वीकृत कर लिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर एवं जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकृत करते हुए उम्र सीमा की छूट(35 वर्ष से अधिक) संबंधी याचिका को मंजूरी प्रदान की। इससे पूर्व कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी थी। लेकिन मामले में अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया था। बुधवार को कोर्ट ने मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए 35 वर्ष से अधिक उम्र के प्रार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की।
क्यों दायर की गई थी याचिका
सिविल जज, जूनियर डिवीजन परीक्षा के लिए झारखंड लोकसेवा आयोग आवेदन लिया। आवेदन के नोटिफिकेशन में अधिकतम उम्र सीमा की गणना 31.01.2023 के आधार पर की गई। जिसमें कहा गया कि इस तारीख तक आवेदक का अधिकतम उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। जिसके बाद अभिषेक कुमार एवं अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कट ऑफ डेट की वजह से ये उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि वे राज्य में सिविल जज, जूनियर डिवीजन की परीक्षा हुए पांच साल से अधिक हो गए। हम कई साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा नहीं होने की वजह से उम्र सीमा निर्धारित 35 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। ऐसे में हमें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट देते हुए एग्जाम देने की अनुमति दी जाए।
सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा, 35 वर्ष से अधिक उम्र वाले अभ्यार्थी हो सकेंगे शामिल, हाईकोर्ट ने याचिका को किया स्वीकृत, जाने क्या है मामला
Place your Ad here contact 9693388037