मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक हुई। जहां 18 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। जिसके तहत मंत्रीपरिषद ने स्वास्थ्य बीमा योजना संशोधित प्रस्ताव, प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में पद सृजन, चतरा में स्पेशल कोर्ट गठन और अनुपूरक बजट की घटनोत्तर समेत अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगायी हैं।
इन 18 प्रस्तावों पर लगा मुहर..
# चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर का एक विशेष न्यायालय गठन की स्वीकृति।
# राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमण्डलीय अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वरीय अस्पतालों में प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक एवं आईटी एक्सक्युटिव का पद सृजन की स्वीकृति।
# प्रबंध निदेशक, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, रांची के पद पर कमलेश्वर कान्त वर्मा को चार वर्षों के लिए (31 दिसंबर 2025 तक) अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो, के लिए नियुक्त पर घटनोत्तर स्वीकृति।
# वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति।
# वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक ज्ञानोदय योजनान्तर्गत 94,50,00,000 (चौरान्वे करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की लागत से मध्य विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा एवं कम्प्यूटर आधारित शिक्षा की स्वीकृति।
# भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान को लेकर अनुसंधानकर्ता को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति।
# स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति।
# राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किये जाने की स्वीकृति।
# सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता गेब्रियल किड़ो (हजारीबाग) को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन के अंतर के तहत राशि के भुगतान की स्वीकृति।
# नन्द किशोर प्रसाद को विभागीय लेखा परीक्षा द्वितीय पत्र में अंतिम स्तर से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को क्षांत करते हुये देय ACP/MACP का वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति।
# झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद प्रेम कुमार बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में प्रेम कुमार की सेवा नियमित करते हुये उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान की स्वीकृति।
# झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद उर्मिला सिंह बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य तथा उक्त से उद्भूत अवमाननावाद में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० राज किशोर सिंह की सेवा नियमित और अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति।
# सीटी-एमआईएस(CT-MIS) परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री टीसीएस को एक वर्ष के लिए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार की स्वीकृति।
# उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार-सह-विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प संख्या-8598 को निरस्त करने की स्वीकृति।
# तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, तमाड़, रांची कुमकुम प्रसाद को अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि की रोक के दंड को विलोपित करने की स्वीकृति।
#झारखंड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने 6,000 (छह हजार रूपये मात्र) वार्षिक प्रिमियम के रूप में कुल अनुदान राशि 9,00,00,000 (नौ करोड़ रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने, 65 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता लाइसेंस प्रत्यर्पित करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 7,000 (सात हजार रूपये मात्र) रूपये की दर से 1,60,00,000 (एक करोड़ साठ लाख रूपये मात्र) का अनुदान राशि भुगतान और नये अधिवक्ताओं को पहले तीन वर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता के रूप में 5000 (पांच हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर से (50 प्रतिशत की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से प्रदान) कुल अनुदान राशि 1,50,00,000 (एक करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) अर्थात कुल 12,10,00,000 (बारह करोड़ दस लाख रूपये मात्र) का उपबंध झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में कराने की स्वीकृति।
# दुमका हवाई अड्डा, दुमका से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के निमित्त हवाई अड्डा पर सीएनएस व एटीएम (Communication, Navigation and Surveillance and Air Traffic Management Services) सेवाएं लागत वसूली के आधार पर उपलब्ध कराने के लिए नियम-245 के तहत शिथिल करते हुये मनोनयन के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव और प्रारूप पर स्वीकृति।
# झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में यचिकाकर्त्ताओं की नियुक्ति की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16 नंवबर 2010 स्वीकृत करते हुए बीच की अवधि (16 अक्टूबर 2010 से वास्तविक योगदान तिथि तक) मात्र एमएसीपी एवं पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना करने की स्वीकृति।