झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड में एक एकड़ जमीन की फर्जीवाड़े कर उसका मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद कारोबारी न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। अदालत ने 5 जनवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात फैसला सुरक्षित रख लिया था । शुक्रवार को अदालत सुरक्षित फैसला सुनाया। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय वकील एसडी संजय एवं सुमित गाड़ोदिया ने पैरवी की। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। वह 31 जुलाई 2023 से जेल में है। अदालत में सशर्त के तहत विष्णु अग्रवाल को पासपोर्ट अदालत में जमा करना है। साथ में मामले की गवाहो को प्रभावित नहीं करने की सशर्त लगाई गई है। मोबाइल नंबर या घर का पता बदलने पर कोर्ट को सूचना देना है। इसी पर जमानत की सुविधा प्रदान की है। विष्णु अग्रवाल सोमवार को जेल से बाहर निकल सकेंगे।