आयकर रिटर्न नहीं भरने से जुड़े एक मामले में आरोपी सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा पर रांची की निचली अदालत ने अगले आदेश तक पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आयकर विभाग की ओर से इकोनामिक ऑफेंसेस के तहत गीता कोड़ा के खिलाफ 2009 -10 में आयकर रिटर्न नहीं भरने और उसका सही जानकारी नहीं देने को लेकर 2012 में केस दर्ज किया गया। इसी मामले में गीता कोड़ा ने पिछले दिनों कॉमर्शियल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। उसी याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने गीता कोड़ा पर अगली सुनवाई तक गीता कोड़ा पर पीड़ित कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। केस दर्ज होने के बाद गीता कोड़ा ने झारखंड हाई कोर्ट गई थी। जहां लगभग 5 साल तक स्टे लग रहा है। स्टे खत्म होने के बाद गिरफ्तारी को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है।