दोहरे हत्याकांड से जुड़े 11 साल पुराने मामले में दोषी तोरपा विधानसभा के तत्कालीन जेएमएम विधायक पौलुस सुरीन एवं नक्सली जेठा कच्छप को एमपी/एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर जुर्माना लगाया है। पौलुस सुरीन पर 25000 और जेठ कच्छप पर 45000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त 1 साल की जेल काटनी होगी। अदालत में दोहरे हत्याकांड में 6 अप्रैल को दोषी ठहराया था। उसी दिन पौलुस सुरीन को जेल भेज दिया गया था।
दोनों पर ठेकेदार भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या करने का आरोप है। इस घटना का अंजाम 27 मई 2013 को दिया गया था। घटना को लेकर मृतक के भाई ने खूंटी के कर्रा थाने में कांड संख्या 27/2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पौलुस सुरीन तोरपा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार जेएमएम की टिकट पर 2009 में विधायक बना था। इसके बाद दूसरी बार दिसंबर 2014 में जेएमएम से विधायक चुना गया था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह को प्रस्तुत किया था। वहीं, मामले में ट्रायल फेस कर रहा तीन महिला समेत चार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
क्या है मामला :
वर्ष 2013 में ठेकेदार भूषण सिंह पर एक महिला के साथ रेप करने का आरोप लगा था। लेकिन पुलिसिया जांच में रेप केस फर्जी निकला और पुलिस ने जांच बंद कर दी थी। इसके बाद भूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए विधायक ने कर्रा में धरना दिया था। इसी बीच नक्सलियों ने 27 मई 2013 को ग्राम त्रिला में पुस्तकालय के पास ताश खेल रहे ठेकेदार भूषण सिंह व रामगोविंद सिंह की एके 47 राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद भूषण की बहन ने पौलुस पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप था।