राज्यसभा चुनाव-2016 में हार्स ट्रेडिंग मामले में रांची के जगन्नाथपुर थाने में दर्ज मामले में क्लोजर रिपोर्ट निचली अदालत में दाखिल कर दी गई है। जांच अधिकारी ने मामले में साक्ष्य की कमी बताते हुए अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। जिसमें साक्ष्य की कमी बताते हुए केस को बंद करने का आग्रह कोर्ट से किया गया है। हालांकि अदालत दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को अब तक स्वीकार नहीं किया है। बता दें कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 29 मार्च 2018 को जगन्नाथपुर थाने में विशेष शाखा के तत्कालीन एडीजी सह वर्तमान सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पर वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कांग्रेस की विधायक निर्मला देवी को पैसे का लालच देने का आरोप लगा था। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड विकास मोर्चा की शिकायत पर इसकी जांच कराई थी। आयोग ने प्रथम दृष्ट्या आरोप को सही पाते हुए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
हेमंत सरकार ने अनुराग गुप्ता को किया था निलंबित :
मामले को लेकर 14 फरवरी 2020 को हेमंत सरकार ने एडीजी अनुराग गुप्ता को निलंबित कर दिया था। इसमें वे 15 महीने से अधिक समय तक निलंबित रहे। तब वे सीआइडी के एडीजी थे। उनके खिलाफ राज्यसभा चुनाव 2016 में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को लालच दने और उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकाने का आरोप था।
तत्कालीन विधायक ने किया था सनसनीखेज खुलासा :
राज्यसभा चुनाव 2016 में हार्स ट्रेडिंग के मामले में तत्कालीन बड़कागांव की विधायक निर्मला देवी ने जगन्नाथपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच के दौरान अपना बयान भी दर्ज कराया था। उन्होंने अपने बयान में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास, तत्कालीन एडीजी विशेष शाखा अनुराग गुप्ता, तत्कालीन मुख्यमंत्री के सलाहकार अजय कुमार पर राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के एवज में पांच करोड़ रुपये की पेशकश करने का आरोप लगाया था। यह भी आरोप लगाया था कि आरोपितों ने उनपर भाजपा में शामिल होने का भी दबाव बनाया था।
Breaking…… राज्यसभा चुनाव 2016 से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल, रिपोर्ट स्वीकार करने पर सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता और अजय कुमार को मिल सकती है राहत, 29 मार्च 2018 को दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी…..
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