झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में बिहार के बांका के चंदन डैम से सिंचाई के लिए झारखंड को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने को लेकर सांसद निशिकान्त दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने बिहार सरकार को चार सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि चंदन डैम में जो गाद जमा हो गया है। उसे हटाने के लिए क्या किया जाएगा। सुनवाई के दौरान वकील ने कोर्ट को बताया कि चंदन डैम में 75 फीसदी गाद भर गया है। इससे इस डैम की पानी का जमा रखने की क्षमता 25 फीसदी रह गई है। जानकारी हो कि बिहार सरकार ने चंदन डैम से झारखंड को पानी देने में असमर्थता जताई है। वहीं झारखंड सरकार का कहना है कि उसे इस डैम से पानी मिलनी चाहिए। ताकि गोड्डा में सिंचाई हो सके। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 15 सिंतबर निर्धारित की है। मालूम हो कि पूर्व की सुनवाई में अदालत को बताया गया था कि चंदन डैम में छह कैनाल सिस्टम है। जिनमें चार कैनल सिस्टम झारखंड में आता है। जो डैमेज हो चुका है। इसका मरम्मत करना जरूरी है। ताकि गोड्डा वासियों को सिंचाई का पानी मिल सके। यह याचिका 2016 में ही दाखिल की गई है।
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