झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में मंगलवार को सैप (स्पेशल ऑग्जीलियरी पुलिस) कर्मियों को 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किए जाने संबंधी मामले में सैप कर्मी सूबेदार की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने प्रार्थी एवं सैप कर्मियों को 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त करने के आदेश पर रोक लगा दी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को प्रार्थी की ओर से बताया गया कि डीआईजी सैप ने एक चिट्ठी निकला है। जिसमें कुछ लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो गई है। उन्हें सेवानिवृत्त करने को लिखा है, जबकि समादेष्टा एवं डीआईजी ने एक आदेश निकाला है कि सैप कर्मियों का सर्विस काल 62 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। जिसके तहत सैप कर्मियों को 60 वर्ष में सेवानिवृत्त करना उचित नहीं है। जिस पर कोर्ट ने सैप कर्मियों की 60 वर्ष में सेवानिवृत्त करने के निर्णय पर रोक लगा दिया है। प्रार्थी की ओर से सेवानिवृत्ति की निर्धारित सीमा 62 वर्ष करने का आग्रह किया है। चमरा मिंज एवं जगदेव नाग जो सैप में सूबेदार पद पर कार्यरत है उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखा।