झारखंड हाईकोर्ट से फिल्म निर्माता निदेशक प्रकाश झा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में शुक्रवार को प्रकाश झा एवं अन्य की ओर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सारी आपराधिक कार्रवाई एवं संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया। कहा कि निचली अदालत में लंबित टाइटल सूट की योग्यता पर कोई राय नहीं दी है। टाइटल सूट और उसका निर्णय बिना इस आदेश से प्रभावित हुए विधि सम्मत किया जाएगा। जिसके बादअदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए निष्पादित कर दिया। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि यह मामला सिविल प्रकृति का है। कोतवाली थाना में दर्ज प्राथमिक की जांच के बाद पुलिस ने फाइनल फॉर्म जमा किया था। जिसमें कहा था कि यह मामला अपराधिक नहीं बल्कि सिविल प्रकृति का है। जिसके बाद उन्होंने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया।
मामले पर एक नजर :
जमशेदपुर के वार्ड संख्या 6 में 10000 वर्ग फुट सुपर बिल्टअप एरिया को लेकर शिकायतकर्ता की क्लासिक मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी पवन कुमार सिंह के साथ एकरार हुआ था। इसके लिए 20 लाख रुपए का तीन बैंक ड्राफ्ट भी शिकायतकर्ता ने आरोपी को सौंपा था। लेकिन जब शिकायतकर्ता जमीन पर गया, तो उसे अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया। वहां के सुपरवाइजर ने कागजात देखने के बाद कहा कि आपके नाम से कोई बुकिंग नहीं है। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में शिकायतवाद दायर की थी। अदालत के आदेश के बाद कोतवाली थाना में प्राथमिक की दर्ज की गई। मामले की जांच कर पुलिस ने फाइनल फॉर्म जमा किया। जिसमें कहा गया कि यह सिविल प्रकृति का मामला है। जिसे प्रकाश झा एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी।
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जमशेदपुर सुपर बिल्टअप एरिया : फिल्म निर्माता निदेशक प्रकाश झा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आपराधिक कार्रवाई से संबंधित याचिका निरस्त, जाने क्या है पूरा मामला
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