पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून का दुरुपयोग कर एक गोदाम मालकिन को प्रताड़ित करने के मामले में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं न्यायाधीश अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने सुनीता सिन्हा की रिट याचिका को स्वीकृति देते हुए शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। जिसके बाद अपर मुख्य सचिव के साथ राज्य के उत्पाद आयुक्त, पटना के डीएम और एसएसपी समेत अन्य अधिकारी अर्थदंड की रकम याचिकाकर्ता को देगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि इस मामले में संलिप्त अधिकारियों ने मनमाने तरीके से बगैर किसी सबूत के याचिकाकर्ता को शराबबंदी कानून तोड़ने का आरोपित मानते हुए पटना बाईपास (रामकृष्ण नगर) स्थित उसके मकान को सील करने समेत अन्य कानूनी प्रवधान करने का आदेश दिया था। जिसपर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। वही, बताते चले कि याचिकाकर्ता धनबाद में रहती हैं।
पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, याचिकाकर्ता पर शराबबंदी कानून तोड़ने का मामला, पटना डीएम और एसएसपी पर लगाया जुर्माना, जाने क्या है पूरा मामला
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