अदालत ने सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी
अवैध तरीके से विदेशी शराब का कारोबार करने के मामले के अभियुक्त अशोक कुमार श्रीवास्तव को अदालत ने दोषी पाकर पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल की साधारण कारावास काटनी होगी। यह सजा सिविल कोर्ट रांची के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्ण कान्त मिश्र की अदालत ने सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि भारी मात्रा में दूसरे राज्य में निर्मित शराब को विक्रय के लिए अपने कब्जे में रख कर ने केवल राज्य सरकार को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। बल्कि शराब के सेवन के कारण विशेष कर युवाओं के लोक स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। यह अपराध एक सामाजिक, आर्थिक तथा लोक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला अपराध है। ऐसे आरोपी को छोड़ना हितकर नहीं होगा। अभियुक्त बेड़ो थाना क्षेत्र के लंबकाना गांव निवासी है। उत्पाद विभाग ने बिना लाइसेंस का अवैध तरीके से विदेशी शराब का कारोबार करने को लेकर 11 जुलाई 2020 को अभियुक्त के घर एवं दुकान में छापेमारी के दौरान 198 लीटर विदेशी शराब बरामद किया था। बरामद विदेशी शराब के बोतलों पर फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश ओनली अंकित था। मामले की सुनवाई के दौरान एपीपी सिद्धार्थ कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया था। एपपी ने बहस के दौरान अदालत में कहा कि आरोपी को अधिकतम कारावास एवं अधिकतम जुर्माने की राशि से दंडित किया जाना न्यायोचित होगा। यदि उसे किसी प्रकार की छूट दी जाती है तो इससे अवैध शराब के धंधे में लगे अपराधियों को प्रश्रय मिलेगा तथा उन्हें कानून एवं न्यायालय का कोई भय नहीं रहेगा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाकर कठोर सजा सुनाई है। सजायाफ्ता अशोक कुमार श्रीवास्तव पूर्व में 92 दिन तक जेल काट चुका है।