झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक बरकरार रखी है। बुधवार को देवघर के तत्कालीन उपायुक्त वर्तमान जमशेदपुर के उपायुक्त मंजूनाथ की दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई। आगे की सुनवाई के लिए एक फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है। पूर्व की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि दिल्ली में दर्ज कराया गया जीरो एफआईआर झारखंड पुलिस को सौंप दिया गया है। यह जीरो एफआईआर सांसद निशिकान्त दुबे ने 31 अगस्त 2022 में प्लेन से दिल्ली जाने के क्रम में देवघर में रोकने के खिलाफ दर्ज कराई है। इसी एफआईआर को रद्द करने को लेकर मंजूनाथ ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। जिस सुनवाई जारी है।
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