झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में बरियातू रोड के चेशायर होम स्थित एक एकड़ जमीन समेत अन्य जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री कर मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद कारोबारी विष्णु अग्रवाल एवं पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस पर ईडी की ओर से समय की मांग की गई। ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए विष्णु अग्रवाल की जमानत पर 11 दिसंबर एवं प्रेम प्रकाश की जमानत पर 13 दिसंबर को सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि मामले में विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जिसमें कोई गंभीर आरोप नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। मालूम हो कि इस साल की 31 जुलाई को विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। जबकि प्रेम प्रकाश पूर्व से मनी लाउंड्रिंग के दूसरे मामले में जेल में बंद है। इस मामले में आरोपी बनने के बाद उसे रिमांड पर लिया गया है।