ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 67.37 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में चिटफंड कंपनी डीजेएन ग्रुप के आरोपी इवातुरी संतोष की जमानत अर्जी पर बुधवार को खारिज कर दी है। अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। आरोपी ने जमानत की गुहार लगाते हुए 11 सितंबर को अर्जी दाखिल की है। ईडी लालपुर कांड संख्या 220/2016 एवं टेक ओवर करते हुए 2022 में जांच प्रांरभ किया था। ईडी ने जांच पूरी करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप है कि डीजेएन के सभी आरोपियों ने एक साजिश के तहत मिल-जुलकर डीजेएन कमोडिटीज (ऑफलाइन) नाम से निवेशकों से रुपये को ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर जमा करवाया। यह झांसा दिया कि प्रति माह उच्च ब्याज देंगे। इसके बाद निवेशकों के पैसे को लेकर वे फरार हो गए।
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