समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम खां के अधिवक्ता और अभियोजन का पक्ष सुना है। दोनो पक्षों सुनने के बाद रामपुर की अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। सपा नेता आजम खां पर आरोप है कि 18 अप्रेल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कि थी। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी मामले में कोर्ट ने आजम खां को सजा सुनाई है।
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