झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को संविदा पर नियुक्त कर्मियों और दैनिक कर्मियों की ओर से दायर 84 अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई हुई। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा गया। अब 23 अगस्त को राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन पक्ष रखेंगे। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ताओं में संविदा कर्मी एवं दैनिक कर्मी शामिल है। इनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह 10 वर्षों से अधिक समय से संविदा पर या दैनिक कर्मी के रूप में काम करते आ रहे हैं। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट सहित राज्य सरकार की नियमावली का जिक्र करते हुए कहा गया कि उनकी नियुक्ति नियमित की जानी चाहिए। वहीं जिन मामलों में राज्य सरकार का जवाब नहीं आया है, उस मामले में कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए ऐसे सभी मामलों को अलग करते हैं उनकी सुनवाई अलग करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण, मनोज टंडन, इंद्रजीत सिन्हा, सुमित गड़ोदिया, सौरभ अरुण, अमृतांश वत्स आदि ने पैरवी की। याचिकाकर्ताओं में धारों उड़ान नूतन कुमारी सहित 84 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई है।