कर्बला चौक निवासी जैफ आलम हत्या मामले में संलिप्त एक महिला समेत आठ अभियुक्तों को अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है। साथ ही अदालत ने सभी की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। अदालत ने साबिर, विक्की, इरशाद उर्फ राइडर, साजिद उर्फ माचिस, जाहिद उर्फ छोटका उर्फ परमाणु, बेबी फातिमा उर्फ निकहत परवीन, डेनिश और आसिफ को दोषी करार दिया है। इसमें से तीन अभियुक्त साबिर, जाहिद व आसिफ उर्फ माबो जेल में ही है। अन्य पांच जमानत पर था। दोषी पाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया। दोषी करार अभियुक्त कर्बला चौक के निकट गांजा, चरस जैसे नशीले पदार्थ बेचता था। जिसका जैफ आलम और उसके साथी ने विरोध किया करता था। इसी विरोध को लेकर अभियुक्तों ने रंजिश चली और सात दिसंबर 2018 की रात्रि में चाकू से वार कर हत्या कर दी। इसमें अफान गौहर नाम का युवक गंभीर रूप से जख्मी भी हुआ था। घटना को लेकर लोअर बाजार थाना में सभी अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी(कांड संख्या 460/2018) दर्ज कराई गई थी। सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने 11 गवाहों को प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर अदालत ने सभी को दोषी ठहराया है।