एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में शनिवार को कृषि घोटाला मामले में तत्कालीन कृषि मंत्री सह वर्तमान नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया गया। अदालत अपना आदेश 16 जनवरी को सुनाएगी। इससे पूर्व याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें दी गई कि घोटाले में सत्यानंद भोक्ता बिल्कुल निर्दोष हैं। इन पर घोटाले का आरोप नहीं बनता है। मामले से डिस्चार्ज किया जाए। इसका विरोध एसीबी ने किया। कहा कि घोटाले में पर्याप्त सबूत है। आरोप तय करने भरने सबूत है। अर्जी खारिज किया जाए। दोनों का पक्ष सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। मंत्री सत्यनाद भोक्ता ने मामले में आरोप मुक्त करने के लिए दिसंबर 2022 को ही डिस्चार्ज अर्जी अदालत में दाखिल की है। जिस पर सुनवाई एक साल में पूरी हो सकी है। मालूम हो कि 2003-05 में बीज और कृषि उपकरण की खरीद आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना मनपसंद कंपनी से किया गया था। जिसकी जांच एसीबी ने किया था। उस जांच में 46करोड़ 10 लाख घोटाला का मामला सामने आया था। इसको लेकर साल 2009 में निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर घोटाला करने का आरोप है।