क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत बंद आरोपी ईडी के गवाह साहिबगंज जिला निवासी अशोक यादव की याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में मामले में सुनवाई के उपरांत अशोक यादव पर लगाया गया सीसीए एक्ट रद्द कर दिया। उसकी याचिका स्वीकार कर ली गई। अदालत ने उन्हें शीघ्र रिहा करने का आदेश दिया है। पूर्व में राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेने के लिए आवेदन दिया गया था। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सका। उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई उसी याचिका पर सुनवाई हुई। संथाल परगना क्षेत्र में अवैध खनन मामले में ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के यहां छापामारी के दौरान जो मिला था पैसा पेपर एवं अन्य कागजात की जब्ती सूची तैयार की गई थी। उस जब्ती सूची पर अशोक यादव ने बतौर गवाह हस्ताक्षर किया था। प्रार्थी का कहना है कि ईडी के गवाह बनने के कारण राज्य सरकार द्वारा उन्हें जानबूझकर सीसीए एक्ट के तहत जेल में नजरबंद कर दिया गया था।