झारखंड हाईकोर्ट से राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक अवमानना के मामले को समाप्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि अवमानना सुनवाई योग्य नहीं है। पूर्व में खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पश्चात 23 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार के खिलाफ कोर्ट में उचित व्यवहार नहीं करने के कारण अवमानना का मामला चलाने का निर्देश दिया था।
मालूम हो जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 1 सितंबर 2021 को एक मामले की सुनवाई के दौरान स्वत: संज्ञान लेते हुए इन दोनों पर अवमानना का मामला चलाने का निर्देश दिया था। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में प्रार्थी की ओर से अदालत में एजी और एएजी के खिलाफ अवमानना चलाने के लिए आईए दाखिल की गई थी।
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