न्यायिक दंडाधिकारी सुरुचि दयाल की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी कमडे निवासी समीर बागची को दोषी पाकर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि शिकायतकर्ता गोपाल पांडे को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश है। हेहल निवासी गोपाल पांडे ने आरोपी को जुलाई 2018 में 27.30 लाख रुपये का दोस्ताना ऋण दिया था। बदले में पोस्ट डेटेड चेक उतनी राशि का आरोपी से लिया था। एक साल बाद जब उधार पैसा की मांग की तो आरोपी ने देने से इनकार किया। इसके बाद गोपाल पांडे ने पोस्ट डेटेड चेक बैंक में डाला । जो बाउंस कर गया। इसके बाद उसने 2019 में मुकदमा दायर किया। इसी मुकदमे को सुनवाई पश्चात अदालत ने 40 लाख रुपए शिकायतकर्ता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया। नहीं देने पर 1 साल की साधारण कारावास भुगतनी होगी।
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