बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 455 डिसमिल जमीन की खरीद-बिक्री के फर्जीवाड़े में शामिल प्रदीप बागची को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। ईडी कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी है। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने उसकी ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद 13 दिसंबर को सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद शनिवार को अदालत ने अपना आदेश सुनाया। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने बहस की थी। आरोपी ने जमानत की गुहार लगाते हुए 12 दिसंबर को अर्जी दाखिल किया था। ईडी ने प्रदीप बागची को बीते 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। उस पर फर्जी रैयत बनकर जगत बंधु टी इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दिलीप कुमार घोष को सेना की जमीन बेच दी थी। जमीन की खरीद-बिक्री के लिए रजिस्ट्री में प्रदीप बागची ने जिन होल्डिंग नंबर से संबंधित दो अलग-अलग कागजातों को लगाया था, वह जांच में फर्जी पाया गया है। इसी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन भी जेल में हैं।