अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने बुधवार को नाबालिग लड़की की तस्करी मामले के अभियुक्त चान्हो के बेजीन गांव निवासी विजय लोहरा को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख निर्धारित की है। घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने विजय लोहरा के खिलाफ 12 मई 2018 को सुखदेव नगर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना का अंजाम एक मई 2018 को दिया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के जांच अधिकारी अनूप रोशन भेंगरा समेत पांच गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर अभियुक्त को अदालत ने दोषी पाया है।
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