एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने रिश्वत लेने के 20 साल पुराने एक मामले में विद्युत विभाग कोकर में पदस्थापित तत्कालीन कनीय अभियंता हिरालाल सिंह को दोषी पाकर अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर कुल 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी। अभियुक्त को एसीबी की टीम ने सात नवंबर 2003 को छप्पन सेठ कुलाई कॉलोनी स्थित उसके आवास से रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत चंद्रभूषण कुमार से दो केवी का बिजली कनेक्शन देने के एवज में ले रहा था। जिसकी शिकायत उसने एसीबी से की थी। मामले में सुनवाई के दौरान एसीबी के लोक अभियोजक एके गुप्ता ने अदालत के समक्ष 11 गवाहों को प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर अदालत ने पीसी एक्ट की दोनों धाराओं में दोषी पाकर सजा सुनाई।
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